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निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्यातकों के ऑन लाइन पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रदेश के निर्यात के सम्वर्द्धन हेतु उनकी पहचान, प्रदेश से हो रहे निर्यात की सांख्यिकी एवं निर्यातकों को दिये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों व वित्तीय सहायता हेतु किये जा रहे निर्यातकों के पंजीकरण की प्रचलित व्यवस्था में निर्यात आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त कतिपय संशोधन के साथ निर्यातकों के पंजीकरण सम्बन्धी ऑन लाइन पंजीकरण का प्रारूप व प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश निम्नानुसार प्रख्यापित किए जा रहे हैंः-

  1. प्रदेश स्तर से हो रहे निर्यात से सम्बन्धित निर्यातकों का पंजीकरण "मैन्युफैक्चरिंग निर्यातक इकाई" अथवा "मर्चेन्ट निर्यातक" अथवा "प्रोस्पेक्टिव निर्यातक" हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश द्वारा सीधे "ऑन लाइन" किया जायेगा तथा निर्यात प्रोत्साहनार्थ दी जा रही सुविधायें यथा एम.डी.ए., गेटवे पोर्ट तक माल भाड़े पर अनुदान योजना ( फ्रेट सब्सिडी), वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना में आवेदन की प्रक्रिया भी ऑन लाइन होगी व इनकी मूल प्रोफाइल पंजीकरण से ही लिंक होगी।

  2. मैन्युफैक्चरिंग निर्यातक इकाई अथवा मर्चेन्ट निर्यातक अथवा प्रोस्पेक्टिव निर्यातक ब्यूरो की वेबसाइट www.epbupindia.com के Home Page पर Membership के अन्तर्गत उपलब्ध पंजीकरण सम्बन्धी निर्देशों के अनुसार "ऑन लाइन" पंजीकरण का फाइल करेंगे। आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ शत-प्रतिशत पूर्ण होने तथा वांछित प्रपत्र यथा आवेदन पत्र की सिस्टम जनरेटेड हस्ताक्षरित स्कैन्ड कॉपी, आई.ई.सी. कोड की स्कैन्ड कॉपी, विगत वित्तीय वर्ष के निर्यात मूल्य के सम्बन्ध में बैंक/सी0ए0 प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कॉपी तथा निर्धारित शुल्क के निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक हस्तान्तरण सम्बन्धी साक्ष्य ऑनलाइन सम्बद्ध करने पर स्वतः जनरेटेड पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।

  3. पंजीकरण शुल्क के निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के बैंक खाते में Online payment gateway के माध्यम से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध हैं|
  4. पंजीकरण हेतु निर्धारित वाषिक शुल्क रु0 200/- व नवीनीकरण हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क रु0 100/- होगा तथा शुल्क का भुगतान निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के दिए गए बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक हस्तान्तरण NEFT/RTGS के माध्यम से किया जायेगाः-
  5. पंजीकरण की वैधता केवल उसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत होगी जिसमें आवेदन दाखिल किया जायेगा अर्थात वित्तीय वर्ष के दौरान हुए पंजीकरण की वैधता 31 मार्च तक रहेगी व अगले वित्तीय वर्ष में 3 माह के अन्दर अर्थात 30 जून तक पुनः नवीनीकरण होने पर ही ब्यूरो द्वारा संचालित योजनाओं में वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा। नवीनीकरण हेतु भी आवेदन फाइलिंग की प्रक्रिया प्रस्तर 1 के अनुसार होगी।
  6. 30 जून तक नवीनीकरण न कराने की स्थिति में पंजीकरण हेतु शुल्क रुपये 200/- होगा |
Name of Bank:
Branch Name:
Account Number:
IFSC Code:
SBI - State Bank of India
PICUP Bhawan, Vibuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
65270035292
SBIN0050643
  1. निर्यातकों को प्रदान की जा रही गोल्ड व सिल्वर कार्ड की सुविधा यथावत् दी जायेगी जिसके लिए संशोधित आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है| उक्त आवेदन पत्र पर समस्त प्रविष्टियाँ और वांछित प्रपत्र के साथ आवेदन पत्र सीधे निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय को प्रेषित किया जाना होगा तथा यह भी उल्लेखनीय है कि अब गोल्ड/सिल्वर कार्ड जारी करने अथवा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक हस्तान्तरण (NEFT/RTGS/IMPS) के द्वारा किया जायेगा जिसका बैंक स्टेटमेन्ट निर्यातक/निर्यातक इकाई द्वारा गोल्ड कार्ड आवेदन के साथ देना होगा।
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